Saturday, May 1, 2021

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021)

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021] के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है।

@bcs_s_ias

प्रमुख बिन्दु

  • हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है।
  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा कोविड-19 संकट को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है क्योंकि शहर में लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना अब भी उसके दायरे में है।
  • गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन से दिल्ली में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक व विधिक दायित्वों में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, बल्कि यह अधिनियम दिल्ली में और बेहतर शासन सुनिश्चित करेगा।
  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 किसी भी रूप में दिल्ली की निर्वाचित सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सहित अन्य विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करने के संवैधानिक व विधिक उत्तरदायित्वों में कोई बदलाव नहीं करता है।
  • यह संशोधन अधिनियम दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा और विधायिका व कार्यपालिका के बीच “एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा”।
    दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021
  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लोकसभा द्वारा 22 मार्च, 2021 और राज्य सभा द्वारा 24 मार्च, 2021 को पारित किए जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 2021 को अनुमोदित किया गया था।
  • भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, यह अधिनियम प्रभावी हो गया है।
  • इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।

संशोधन अधिनियम के उद्देश्य

  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 को राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना ,
  • निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्त्तरदायित्व को परिभाषित करना,
  • विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना,
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना,
  • दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गईं योजनाओं तथा कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

आलोचना

  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना भी की जा रही है।
  • कुछ विशेषज्ञों ने इस अधिनियम को लागू करने के समय पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस संशोधन अधिनियम ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कमजोर किया है। यह स्थिति कोविड-19 महामारी के नाजुक दौर में दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) में टकराव को बढ़ा सकती है।

69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991

  • 69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गये थे।
  • इसके तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली या ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ के लिए विशेष उपबंध किए गए थे।
  • ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ के प्रशासक को उपराज्यपाल (Lt. Governor) नाम दिया गया तथा यहाँ विधायिका के गठन का प्रावधान किया गया।
  • विधायिका को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।


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